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गजब! नई कार बताकर पुरानी बेच दी, दूसरी महिला के नाम से थी रजिस्टर्ड, शोरूम मालिक पर लगा लाखों का जुर्माना

नई कार बताकर पुरानी कार बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने अजमेर की मुद्गल मोटर्स पर जुर्माना लगाया। आयोग ने खरीदार राजेश चौधरी को 1.87 लाख रुपए 9% ब्याज सहित लौटाने और 65 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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Barmer News

नई कार बताकर पुरानी बेच दिया (पत्रिका फाइल फोटो)

बाड़मेर: नई कार बताकर पुरानी कार बेचने के मामले में बाड़मेर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मंगलवार को अजमेर स्थित मुद्गल मोटर्स पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने खरीदार राजेश चौधरी पुत्र अचलाराम चौधरी निवासी गांधीनगर-बाड़मेर को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा देने का आदेश दिया है।


मामले के अनुसार, परिवादी राजेश चौधरी ने 19 जनवरी 2019 को मुद्गल मोटर्स, अजमेर से एक कार 7.48 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसकी ऑन रोड कीमत 8.80 लाख रुपए थी। वाहन की पहली सर्विस करवाने के दौरान बीकानेर स्थित एक सर्विस सेंटर पर जब उन्होंने दो साल की अतिरिक्त वारंटी खरीदी तो खुलासा हुआ कि यह कार पहले से ही लता जैन नामक व्यक्ति के नाम पंजीकृत थी।


इससे राजेश चौधरी को पता चला कि उन्हें नई के नाम पर पुरानी कार बेची गई थी। शिकायते करने के बावजूद कंपनी और शोरूम मालिक ने टालमटोल करते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।


सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज और शपथ पत्रों की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष चंदनाराम चौधरी और सदस्य सरिता पारीक ने निर्णय सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि मुद्गल मोटर्स परिवादी को कार की कीमत की 25 प्रतिशत राशि यानी 1.87 लाख रुपए, 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित 7 जुलाई 2019 से लौटाए।


इसके अलावा, मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के 15 हजार रुपए अलग से भुगतान करने को कहा गया। भुगतान में देरी होने पर पूरी राशि पर ब्याज लागू होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता रामस्वरूप शर्मा तथा विपक्ष की ओर से पवन सिंहल और किरण मंगल ने पैरवी की।