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एलायंस बिल्डर के घर और प्रतिष्ठानों की खुली सील, डीएम ने मुक्त कराईं संपत्तियां, परिवारों में लौटी रौनक

एलायंस बिल्डर की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में सील खुल गई। डीएम आविनाश सिंह की कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय देते हुए बिल्डर अरविंदर सिंह और रमनदीप सिंह की संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने का आदेश जारी किया।

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बरेली। एलायंस बिल्डर की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में सील खुल गई। डीएम आविनाश सिंह की कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय देते हुए बिल्डर अरविंदर सिंह और रमनदीप सिंह की संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने का आदेश जारी किया। इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 27 अक्टूबर को सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सील खोल दी।

जनकपुरी के अरविंदर सिंह और मॉडल टाउन के रमनदीप सिंह को मिली बड़ी राहत

यह मामला जनकपुरी निवासी अरविंदर सिंह (एलाइंस बिल्डर) और मॉडल टाउन निवासी रमनदीप सिंह से जुड़ा हुआ है।इनके विरुद्ध थाना इज्जतनगर में गैंगस्टर एक्ट (धारा 2/3(1)) के तहत केस क्राइम संख्या 0992/2022 (State vs. Ramandeep Singh & Others) दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी और 31 मार्च 2023 को विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराई थी। इसके आधार पर 29 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी न्यायालय ने दोनों की संपत्तियों को कुर्क कर सील करने का आदेश दिया था।

मामले को लेकर जनकपुरी के अरविंदर सिंह और मॉडल टाउन के रमनदीप सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन संख्या 28106/2023 और 27297/2023 दाखिल की थीं। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त कर दिया और साफ कहा कि अब जब मुकदमा समाप्त हो चुका है, तो संपत्तियों की कुर्की भी निरस्त की जाए।

हाईकोर्ट का आदेश न लागू होने पर दूसरी बार खटखटाया दरवाज़ा

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई न होने से एलायंस बिल्डर परिवार को राहत नहीं मिली। इस पर अरविंदर सिंह ने दोबारा क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन संख्या 23062/2025 (U/S 482 Cr.P.C.) दाखिल की। हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की कि जब गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही ही समाप्त हो चुकी है तो संपत्तियाँ अब भी कुर्क क्यों रखी गई हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि शासन स्तर से उचित आदेश प्राप्त न हों तो वे स्वयं उपस्थित होकर जवाब दें।

डीएम ने 24 अक्टूबर को आदेश जारी कर समाप्त की कुर्की

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट आविनाश सिंह ने 24 अक्टूबर 2025 को विस्तृत आदेश पारित किया। आदेश संख्या D202312130001872 और D202312130002756 में कहा गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2025 एवं 13.10.2025 के अनुपालन में पूर्व में पारित कुर्की आदेश दिनांक 29.04.2023 को Inoperative घोषित किया जाता है। सभी कुर्क संपत्तियों को तत्काल मुक्त किया जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को भेजी गई।

27 अक्टूबर को खुली सील, पुलिस की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई

डीएम के आदेश के बाद 27 अक्टूबर 2025 की सुबह राजस्व टीम और पुलिस ने जनकपुरी और मॉडल टाउन स्थित संपत्तियों पर पहुंचकर सील हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान एलायंस बिल्डर परिवार के सदस्य मौजूद रहे। कार्रवाई के बाद रमनदीप सिंह और अरविंदर सिंह ने कहा कि हमें न्यायपालिका और जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा था। अब जाकर हमारी वर्षों पुरानी मेहनत और साख को न्याय मिला है।

कानूनी घटनाक्रम

03.02.2023 पुलिस ने गैंगस्टरमें चार्जशीट दाखिल की
31.03.2023 विशेष न्यायालय ने संज्ञान लिया
29.04.2023 डीएम न्यायालय ने कुर्की आदेश जारी किया
03.09.2025 हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट कार्यवाही रद्द की
13.10.2025 हाईकोर्ट ने संपत्ति मुक्त करने का आदेश दोहराया
24.10.2025 डीएम ने कुर्की समाप्त कर सील खोलने का आदेश दिया
27.10.2025 सभी घरों और प्रतिष्ठानों की सील प्रशासन ने खोली

जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि

डीएम आविनाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बरेली की सभी कुर्क संपत्तियाँ मुक्त की जा चुकी हैं। न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन कराया गया है।


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