13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: मकान मालिक की करतूत, युवती का गर्भपात कराने दवा खिलाने से मौत

CG News: मकान मालिक एक वर्ष से डरा-धमका कर और जान से मारने की धमकी देकर कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह 9 माह की गर्भवती थी...

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Mar 13, 2026

CG News: मकान मालिक की करतूत, युवती का गर्भपात कराने दवा खिलाने से मौत

युवती का गर्भपात कराने दवा खिलाने से मौत (Photo AI )

CG News: मकान मालिक ने अविवाहित युवती को जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में गर्भपात कराने मकान मालिक ने उसे दवाई खिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस अधिक्षक योगेश पटेल के निर्देश पर थाना प्रभारी डौंडीलोहारा मुकेश सिंह एवं स्टाफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की बारीकी विवेचना की।

पीडि़ता को दर्द होने पर मकान मालिक ने खिलाई दवा

पुलिस के अनुसार 10 मार्च को डौंडीलोहारा थाने में पीडि़ता की मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसकी मां से पूछताछ कर मर्ग इंटीमेशन लिया। उन्होंने बताया कि वह अपनी दो बेटी और एक बेटे के साथ तीन साल से डौंडीलोहारा में किराए के मकान में रहती है। 9 मार्च की रात्रि 9.30 से 10 बजे के बीच पीडि़ता को कमर, पेट एवं पैर में दर्द होने लगा। तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे ने दर्द की दवाई बताकर खिला दिया। इससे पीडि़ता छटपटाने लगी और पलंग में चित होकर सो गई। कुछ देर बार उसकी श्वांस चलनी बंद हो गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने परिवार के सदस्यों से की पूछताछ

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। पता चला कि पीडि़ता कुंवारी थी। मकान मालिक एक वर्ष से डरा-धमका कर और जान से मारने की धमकी देकर कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह 9 माह की गर्भवती थी।

पुलिस के मुताबिक आरोपी पीडि़ता और उसके परिवार को अपने किराए के मकान से निकाल देने की धमकी देकर एवं डराकर दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया। अपने अपराध को छिपाने पीडि़ता को अज्ञात दवाई खिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में धारा 90, 91, 105, 238, 351(3), 64(2) एम बीएनएस के अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।