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दोपहर में हिंदू समाज का ज्ञापन, शाम में विवादित जमीन पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक

ग्राम सिहाड़ा के शिवाजी चौक पीर बाबा दरगाह के आसपास की जमीन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सोमवार को मुस्लिम समाज के ज्ञापन के बाद अब इस मामले में हिंदू समाज के लोग सामने आए हैं। लोगों ने सरपंच के साथ बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। उन्होंने तीन लोग पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही समाज के एक व्यक्ति पर बढ़ावा देकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इधर शाम में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए विवादित जमीन पर किसी भी तरह के आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सिहाड़ा गांव के लोगों से पटा रहा। यहां बड़ी संख्या में गांव से महिलाएं, युवक व बुजुर्ग पहुंचे थे। उनके साथ सरंपच कोकिला बाई चौहान, बेटा हेमंत चौहान, महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल, भाजपा नेता डॉक्टर अनीष अरझरे तथा लोकेंद्र सिंह गौड़ के साथ हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी साथ रहे। खाद्य विभाग के कार्यालय पास से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यहां अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर बेवजह कब्जा कर गांव का माहौल खराब कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की।

इस अवसर पर भाजपा नेता अरझरे ने कहा कि कल दिए गए ज्ञापन में बेगुनाह लोगों के नाम दे दिए गए, जबकि ये लोग जिन्होंने कल ज्ञापन दिया था वे संविधान से नहीं चल रहे हैं। जिस दिन भकराड़ा में हत्या हुई उस दिन सिहाड़ा में पटाखें फोड़े गए। हमने आज प्रशासन को आठ वीडियो क्लिप दी है, जिसकी अंदर प्रशासन को खूली चुनौती दी गई है। वे लोग साल पर रोज आयोजन करे इसका विरोध नहीं लेकिन पंचायत से अनुमति लेना होगी। वे लोग कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं।

इधर महादेवगढ़ संरक्षक पालीवाल का कहना है कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्राम सिहाड़ा में गांव के विकास के लिए कब्जा हटाया। शिवाजी चौक के पास धार्मिक स्थल है वहां बिना अनुमति शादी का कार्यक्रम किया गया। यह सब जबरदस्ती किया जा रहा। एक दिन पहले यहां कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर प्रशासन पर दबाव दिया गया है। कल जिस तरह से हरकत की गई उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापला दीपला गांव का भी नाम लिया गया।

किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत ग्राम सिहाड़ा स्थित पीर बाबा दरगाह के आसपास की विवादित भूमि पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और निजी आयोजनों को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम सिहाड़ा की सीमा में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक आयोजन से पूर्व अब सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश 12 मार्च तक प्रभावशील रहेगा।

– शासन द्वारा पंचायत को सौंपी गई जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बिना अनुमति विवाह कार्यक्रम किया गया। पहले बताया गया कि धार्मिक आयोजन कर रहे हैं लेकिन आयोजन न करते शादी का खाना दिया। पंचायत की अनुमति के बिना जमीन का इस्तेमाल करने पर हमने प्रकरण दर्ज कराया है। इसी को लेकर मेरे बेटे हेमंत पर मुस्लिम समाज के लोग बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। कल ज्ञापन देकर धमकाया गया। – कोकिला चौहान, सरपंच सिहाड़ा ग्राम पंचायत।

सिहाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच ने ग्रामीणों के साथ ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए है। उन पर गांव में अशांति फैलाने का आरोप हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। – केआर बड़ोले, अपर कलेक्टर।