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भिलाई

Watch video… निगम ने गिराया जिस बाउंड्रीवाल को, उसका होगा फिर से सीमांकन

नगर निगम, भिलाई ने खसरा नंबर 541 शासकीय नजूल भूमि बताकर त्रिवेणी नगर में शुक्रवार को बाउंड्रीवाल को ढहाने की कार्रवाई कर दी। इस मामले में पेंच आ गया है। अब इस जमीन का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके बाद साफ होगा कि जमीन किसकी है। वहीं निगम ने जिस पर बुलडोजर चलाया है, वह कहां तक उचित है। उक्त मामले में निगम के अफसरों में खामोशी है। वह कई तरह के सवालों को खड़ा कर रही है।

भिलाई

Abdul Salam

May 04, 2025

अनिल अग्रवाल Anil Aggarwal ने बताया कि 55 और 54 नंबर प्लाट को 1986 में सोसायटी से खरीदा। इसके लिए अनुमति कृष्णा अग्रवाल और अनिल अग्रवाल के नाम है। प्लाट खाली था, जब बाउंड्रीवाल करना शुरू किए, तो एक व्यक्ति शिकायत लेकर कोर्ट चला गया। तब फैसला अपने पक्ष में आया। वह व्यक्ति हाईकोर्ट High Court में शिकायत किया। तब भी फैसला वैसे ही आया। इसके बाद भी उक्त व्यक्ति ने जमीन को दूसरे के हाथ बेच दिया। जिसे जमीन बेचा गया, वह उक्त प्लाट में काम शुरू करने जा रहा था, तब उसे रोककर अनिल व कृष्णा ने बाउंड्री बनवाया। इसे निगम ने ढहा दिया।

किया जाएगा सीमांकन

उन्होंने बताया कि अब इस मामले में कलेक्टर 1980 से अब तक स्थिति की करवाएंगे। जिससे साफ हो जाएगा कि उक्त प्लाट असल में मालिक कौन है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करने वाले निगम के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आयुक्त, जनसंपर्क अधिकारी से जब इस विषय में पूछा गया, तो वे खामोश हो गए।

क्या निगम ने बिना दस्तावेज जांचे कर दी कार्रवाई

सवाल उठ रहा है कि शहर में आधा दर्जन से अधिक लोग अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। वह सभी को छोड़कर निगम ने ऐसे जमीन में जाकर कैसे कार्रवाई कर दी, जिसको लेकर कोर्ट से फैसला आ चुका है। अगर निगम अपने स्थान पर सही है, तो उसकी ओर से बयान देने कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है।

शुक्रवार को यह कहा था निगम ने

नगर निगम, भिलाई के जनसंपर्क विभाग के प्रभारी अधिकारी Municipal Corporation’s Public Relations Officer अजय शुक्ला ने शुक्रवार को बताया था कि अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जुनवानी पटवारी हल्का नबंर 43 खसरा नबंर 541 में अनिल अग्रवाल ने करीब 8000 वर्गफीट में प्रिकास्ट लगाकर घेरा किया जा रहा है। वहीं ग्राम जुनवानी राजस्व अभिलेख में अनिल अग्रवाल पिता घनपत अग्रवाल के नाम पर खसरा नबंर 541/81 रकबा 0.04 दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण गठित टीम ने किया गया था। जिस पर बृजेश शर्मा ने मुरूम डालकर व प्रिकास्ट घेरा करके अतिक्रमण किया था। जिसे संयुक्त रूप से नगर निगम भिलाई ने पूर्व में रिक्त करवाया गया था। उक्त शासकीय भूमि government Nazul land.भिलाई सीमा के अंदर होने के नाते हल्का पटवारी प्रतिवेदन में पंचनामा छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की गई। https://www.patrika.com/bhilai-news/mla-rakesh-sen-was-surprised-to-see-the-buzzing-streetswatch-video-mla-rakesh-sen-was-surprised-to-see-the-buzzing-streets-19558694