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वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

CCTV System Collapse In Varanasi : वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे 360 सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। नगर आयुक्त ने कैमरों की मरम्मत के निर्देश दिए, वहीं अपराध नियंत्रण पर सिस्टम की लापरवाही उजागर हो रही है।

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वाराणसी। शहर की सुरक्षा के लिए लगे त्रिनेत्र अब खराब हो चुके हैं। सुरक्षा वाली आंखों को मोतियाबिंद हो गया है, जिसकी वजह से वह शहर के अपराध को कवर नहीं कर पा रहा है। हाल ही में एडीसीपी ट्रैफिक ने स्मार्ट सिटी मीटिंग हाल में पार्किंग प्रबंध समिति की बैठक ली, जिसमें नगर आयुक्त को 360 कैमरों के खराब होने की लिस्ट सौंपी गई। नगर आयुक्त ने कैमरों को ठीक करने के लिए चीफ इंजीनियर को निर्देश दिए हैं।

बता दें वाराणसी में नगर निगम वार्डों में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। शहर की सुरक्षा की दृष्टि से लगे कैमरों का खराब होना सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है। कई बार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए इन कैमरों का उपयोग करती है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर कोई अपराध इन क्षेत्रों में हुआ तो पुलिस कैसे काम कर पाएगी।

काफी दिनों से खराब पड़े हैं 360 कैमरे

स्मार्ट सिटी के हाल में हुई पार्किंग प्रबंध समिति की बैठक में एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान शुक्ला ने नगर आयुक्त को बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी के त्रिनेत्र से संचालित 360 कैमरे काफी दिनों से खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से यातायात नियमों में दिक्कत हो रही है। सूचना के बाद नगर आयुक्त ने तत्काल चीफ इंजीनियर को कैमरों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

फ्लाईओवर के नीचे हरियाली और पार्किंग स्थल बनाने की तैयारी

इस दौरान नगर आयुक्त ने चौकाघाट से लहरतारा तक निर्मित फ्लाईओवर के नीचे विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल तथा हरियाली बनाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एडीसीपी यातायात ने कैंट रोपवे के सामने पार्किंग पर विचार करने की बात कही तथा यह भी बताया गया कि पिलर संख्या 49ए–50 से बसें यू-टर्न होती हैं, उसके स्थान पर पिलर संख्या 65–66 के मध्य रेलिंग हटाने के संबंध में सुझाव दिया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा कैंट रोपवे के सामने पार्किंग हेतु निर्देशित किया गया।

निजी पार्किंग के लिए जमीन निर्धारित

इस बैठक में निजी पार्किंग खोलने वालों के लिए भूमि का निर्धारण किया गया, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए 4 वर्ग मीटर भूमि, चारपहिया गाड़ी के लिए 23 वर्ग मीटर भूमि तथा बसों के लिए 30 वर्ग मीटर भूमि का होना आवश्यक होगा। वहीं रात्रि के समय सड़कों पर पार्किंग हेतु ज्यादा से ज्यादा पार्किंग स्थल चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया।