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सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज

BJP leader receives death threat उन्नाव में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने पर भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है।

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रेलवे स्टेशन रोड पर जरूरतमंदों को तिवारी देते विमल द्विवेदी (फोटो सोर्स- आयोजक)

फोटो सोर्स- आयोजक)

BJP leader receives death threat उन्नाव में भाजपा नेता को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। हिंदू संगठन और नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि सदर विधायक और भगवंत नगर विधायक को दिवाली की शुभकामनाएं देने पर उन्हें जान से करने की धमकी मिली है यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रिया घटना होती है तो इसका दोषी धमकी देने वाला सारी जिम्मेदारी धमकी देने वाले की होगी सदर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर डीएस की धारा 351 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।

सनातन धर्म का प्रचार करने पर मिली धमकी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी लक्ष्मीकांत द्विवेदी उर्फ विमल द्विवेदी ने थाना में तहरीर देकर बताया है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक संगठन हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा समिति के माध्यम से दिव्यांगों, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इस दौरान सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है।

विधायकों को शुभकामनाएं देने पर मिली धमकी

लक्ष्मीकांत द्विवेदी उर्फ विमल द्विवेदी ने बताया कि पिछले दिनों सदर विधायक पंकज गुप्ता और भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला को उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी तो सदर कोतवाली क्षेत्र के जुरखन खेड़ा लोकैया खेड़ा निवासी अंशु यादव ने फेसबुक पर खुलेआम मार देने और बदला लेने की धमकी दी है। अंशु यादव के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके संबंध अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के साथ हैं। जिसके कारण उन्हें जान माल का खतरा है। यदि उनके साथ कोई भी अप्रिया घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अंशु यादव की होगी। उन्होंने अंशु यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

क्या कहती है सदर कोतवाली पुलिस?

सदर कोतवाली पुलिस ने लक्ष्मीकांत द्विवेदी की तहरीर पर आरोपी अंशु यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। शीघ्र ही कार्रवाई होगी।