क्षेत्र संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व ने बताया कि वन विभाग ने रोहनिया गांव के दो व्यक्तियों, दशरथ बैगा पुत्र मेहे लाल बैगा और राम भुवन सिंह पुत्र पंचम सिंह को बाघ शिकार मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक विस्तृत जांच के बाद की गई, जिसमें बाघ के अवशेष का मामला सामने आया। जांच के दौरान वन विभाग ने बाघ के शव के अवशेष जब्त किए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेंगे। जब्त किए गए अवशेषों से नमूने लिए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा ताकि उनकी पहचान की जा सके और पहले जब्त की गई सामग्रियों के साथ उनका संबंध स्थापित किया जा सके।
आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 39, 44, 50, 51 और 52 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें उमरिया जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
Published on:
31 Jul 2025 04:15 pm