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पहले ही बनवा लें लाइसेंस, वरना नहीं बेच सकेंगे पटाखे, चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक

चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने के निर्देश, हादसों से बचने के लिए रखनी होगी सावधानी

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चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने के निर्देश, हादसों से बचने के लिए रखनी होगी सावधानी

चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने के निर्देश, हादसों से बचने के लिए रखनी होगी सावधानी

दीपावली में अस्थाई आतिशबाजी पटाखा विक्रय के संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी की उपस्थिति में बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से पटाखा विक्रय लाइसेंस जारी किया जाएगा केवल वही व्यक्ति ही पटाखा विक्रय कर सकेगा। लाइसेंस को दुकान पर सामने चस्पा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर सायं 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाए। चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी बिक्री न हो।


पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान जिले में लगने वाली अस्थाई पटाखों की दुकानों के आस पास घनी बस्ती, पेट्रोल पंप न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानें से ही हो। बिना लाइसेंस के यदि पटाखा विक्रय पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाए। बठक में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेनगुप्ता, संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम मानपुर टीआर नाग, एसडीएम बांधवगढ़ हरनीत कौर कलसी, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीओपी नागेन्द्र प्रताप सिंह सहित तहसीलदार उपस्थित रहे।


जिले में पटाखों दुकानों के लिए चिन्हित स्थान


बैठक में बताया गया कि जिला मुख्यालय में कृष्ण ताल उमरिया, तहसील करकेली में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने के मैदान, ग्राम घुलघुली में मुख्य बाजार, रहठा में कठौतिया मार्ग, नगर परिषद चंदिया में स्टेेडियम, ग्राम कौडिय़ा तहसील बिलासपुर में मुख्य मार्ग तालाब के मेढ़, ग्राम अखडार में ओबरा विद्यालय, ग्राम निगहरी पाली तहसील में सगरा तालाब, ग्राम पंचायत मलियागुड़ा मेंं चौरी के हाट बाजार, तहसील नौरोजाबाद अंतर्गत एसईसीएल कालरी मैदान, ग्राम कुर्रिहा मानपुर में खेल मैदान तथा ग्रामीण क्षेत्र चिल्हारी, ग्राम इंदवार में लगने वाली दुकानों के लिए स्थल चिन्हित किया गया है।


इन बातों का रखा जाए विशेष ध्यान


कलेक्टर ने कहा कि अस्थाई पटाखा दुकानें सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगाई जाएं। दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं हों एवं एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर लगाई जाएं। दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प एवं खुली बिजली की बत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्थल पर पर्याप्त मात्रा में रेत, पानी रखा जाएगा तथा स्थलों पर फायर ब्रिगेड चालू हालत में मय चालक तैनात रखें जाएं। 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले पटाखों के विक्रय पर नियंत्रण रखा जाये, इस प्रकार के पटाखा दुकानों पर नहीं रखे जाएं। संबंधित दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी व जनपद पंचायत अधिकारी स्थलों का निरीक्षण कर समस्त सुरक्षा मानदण्डों का पालन कराना सुनिश्चित करें। जिले के समस्त चिकित्सालयों में आपात व्यवस्थायें सदैव तैयार रखी जाए।