Bishrampur police station (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। पहले वन विभाग और फिर हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक युवक ने 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी (Job fraud) की गई। इस मामले में पीडि़त युवक की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने सीआरपीएफ जवान व उसके साथी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने पहले वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख 39 हजार रुपए ऐंठ लिए। जब वहां नौकरी नहीं लगी तो एक आरोपी ने कहा कि चिंता मत करो तुम्हें हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी दिलवा देंगे। इसके बाद फिर 3 लाख 70 हजार रुपए ले लिए।
सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर निवासी हमीद अहमद कुरैशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी मुलाकात क्रिकेट खेलने के दौरान नगर के ही रामेश्वर प्रसाद से हुई थी। रामेश्वर वर्तमान में सीआरपीएफ की 52 वीं बटालियन जम्मू सेक्टर में पदस्थ है। वर्ष 2021 में छुट्टी पर घर आने के दौरान उसने उससे नौकरी (Job fraud) को लेकर बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वह अपने जान-पहचान के जरिए उसकी नौकरी लगवा सकता है।
रामेश्वर ने उसे अपने परिचित बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी संतोष सिंह से मिलवाया। संतोष सिंह ने यह कहकर विश्वास दिलाया कि उसका फॉरेस्ट (Job fraud) सहित कई सरकारी विभागों में अच्छा परिचय है और वह पहले भी कई लोगों की नौकरी लगवा चुका है। उसने कहा कि फॉरेस्ट विभाग में नौकरी दिलाने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने होंगे।
भरोसा कर उसने फोन पे और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अलग-अलग समय में संतोष सिंह के खाते में 3 लाख 95 हजार रुपए और रामेश्वर प्रसाद को 44 हजार रुपए दिए। कुल 4 लाख 39 हजार रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं लगी।
जब हमीद ने पैसे वापस मांगे, तब संतोष सिंह ने कहा कि अब वह उसे हॉस्टल अधीक्षक की नौकरी (Job fraud) दिलवाएगा। इस भरोसे में हमीद ने फिर से परीक्षा दी और परिणाम आने पर जब उसका नाम नहीं आया। इसके बाद भी संतोष सिंह ने झूठा आश्वासन दिया कि काउंसिलिंग में नाम आ जाएगा।
इसी बीच संतोष सिंह ने नौकरी पक्की करने के बहाने हमीद से फिर से 3 लाख 20 हजार रुपए व 50 हजार रुपए रामेश्वर प्रसाद ने भी नकद ले लिए। इस तरह कुल 8 लाख 9000 रुपए की ठगी (Job fraud) हो गई।
पीडि़त ने बताया कि जब उसने बार-बार पैसे लौटाने की बात की तो संतोष सिंह (Job fraud) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 चेक दिए, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने की बात कहकर चेक जमा न करने की सलाह देता रहा। अंतत: उसने मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
Published on:
08 Oct 2025 07:52 pm
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