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BH Number: बीएच सीरीज नंबर तो लिया, लेकिन टैक्स नहीं भरा? अब डिफॉल्टरों पर सख्ती, रोज इतना बढ़ रहा जुर्माना

BH Number: बीएच सीरीज के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में मोटरयान कर जमा करना अनिवार्य है। जिन वाहन स्वामियों ने नियत अवधि के बावजूद कर जमा नहीं कराया है, उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।

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Photo- Patrika

BH Number: श्रीगंगानगर। आकर्षक बीएच सीरीज नंबर लेकर वाहन चलाना आसान जरूर है, लेकिन कर अदायगी में लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। श्रीगंगानगर जिला परिवहन कार्यालय ने बीएच सीरीज में पंजीकृत वाहनों के टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति और लंबित मोटरयान कर वसूली के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया नहीं चुकाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर टैक्स अनिवार्य

बीएच सीरीज के तहत पंजीकृत वाहनों में प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अगली टैक्स किस्त जमा कराना अनिवार्य है। जिले में कई वाहन स्वामियों ने यह दो वर्षीय किस्त नियत समय पर जमा नहीं कराई। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग की ओर से विधिवत नोटिस जारी किए गए तथा दूरभाष से भी सूचित किया गया। भुगतान नहीं होने पर अब संबंधित वाहन स्वामियों के विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है।

ले रहे चल-अचल संपत्तियों की जानकारी

डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के अन्य पंजीकृत वाहनों का ब्यौरा भी जुटाया गया है। उनकी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी के लिए संबंधित विभागों व प्राधिकरणों को पत्र प्रेषित किए गए हैं। लंबित कर प्रकरणों में नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपए की दर से विलंब शुल्क-दंड लगाया जा रहा है, जो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। विभाग का कहना है कि राजस्व वसूली में अब ढिलाई नहीं होगी। समय पर कर जमा नहीं करने वालों को अतिरिक्त आर्थिक भार व कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

  • बीएच सीरीज वाहनों के लिए हर दो वर्ष में टैक्स अनिवार्य।
  • देरी पर प्रतिदिन 100 रुपए विलंब शुल्क।
  • नोटिस व फोन कॉल के बाद विभागाध्यक्षों को पत्र।
  • अन्य वाहनों व संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया।
  • भुगतान नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई तय।

बीएच सीरीज के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में मोटरयान कर जमा करना अनिवार्य है। जिन वाहन स्वामियों ने नियत अवधि के बावजूद कर जमा नहीं कराया है, उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।अब भी भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।

  • देवानंद, जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर.

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