
आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी (Photo Patrika)
CG News: राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। अपने शिकायती पत्र में महिला का दावा है कि पिछले 7 साल से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। जिसमें आईजी द्वारा दबाव बनाकर घर और अन्य स्थानों में बुलाने, योग सिखाने के बहाने उत्पीड़न करने, फोटोग्राफ, फोन की टाइमिंग और वीडियो सहित अन्य दस्तावेज भी इसका साक्ष्य उसके पास है।
उक्त सभी को शिकायत के साथ डीजीपी को सौंपा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अरुणदेव गौतम द्वारा दो सदस्यीय टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रतनलाल डांगी भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच के अधिकारी है। शिकायत के संबंध में आईपीएस रतनलाल डांगी ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए महिला झूठे आरोप लगा रही है।
जबकि 15 अक्टूबर को पहले ही डीजीपी अरुणदेव गौतम को लिखित शिकायत कर चुके है। सब-इंस्पेक्टर की पत्नी पिछले कई वर्षों से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
महिला आईएएस की अध्यक्षता में जांच की चर्चा: मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी वरिष्ठ महिला आईएएस को टीम में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। उसकी अध्यक्षता में टीम जांच करेगी। ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही किसी भी तरह का आरोप न लगे। राज्य पुलिस के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत उसी पुलिस महकमे के अधिकारी द्वारा करने से विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसे देखते हुए किसी महिला आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में मामले की जांच कराने की कवायद चल रही है।
महकमे के एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने आला अधिकारियों को दिए पत्र में आरोप लगाया कि आईजी रतनलाल डांगी 7 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने कहा कि जब उसने अधिकारी से दूरी बनाने की कोशिश की, तो उस पर धमकियों और दबाव के जरिए संबंध बनाए रखने को मजबूर किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह सरगुजा में आईजी थे, तभी उत्पीड़न की शुरुआत हुई और बिलासपुर आईजी बनने के बाद यह सिलसिला और बढ़ गया। महिला का कहना है कि अधिकारी अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उसे बंगले पर बुलाते थे और आपत्तिजनक हरकतें करते थे। चंदखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में तबादला होने के बाद भी वे वीडियो कॉल के जरिए परेशान करते थे।
महिला का आरोप है कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कई बार वीडियो कॉल पर नजर रखने का दबाव डालते थे। शिकायत में लिखा है कि वह अब तक चुप रही क्योंकि उसके पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। विरोध करने पर धमकी देते थे कि ’अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हारे पति को नक्सल क्षेत्र में तबादला कर दूंगा। प्रताड़ना से तंग आकर आईजी से दूरी बनाने की कोशिश करने पर धमकियों और दबाव के जरिए संबंध बनाए रखने को मजबूर किया गया।
म हिला जहर की शीशी लेकर कार्यालय आई और मुझे अपनी पत्नी से संबंध न रखने की कसम खिलवाई। उसने कई शर्तें रखीं, पत्नी से बात नहीं करना, तस्वीर नहीं खिंचवाना, जन्मदिन या सालगिरह नहीं मनाना। साथ ही कहा कि रात में बालकनी में सोऊं और आठ घंटे तक लाइव लोकेशन और वीडियो कॉल चालू रखूं ताकि उसे भरोसा रहे कि मेरे साथ कोई नहीं है। नहाते समय, व्यायाम और वॉशरूम जाते समय भी वीडियो कॉल चालू रखे। उसने वाशरूम में फोटो लिए और दिखाकर धमकाया कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो तस्वीरें वायरल कर देगी। विरोध करने पर उसने ब्लेड से खुद का हाथ काटा और आत्महत्या का नाटक किया ताकि मैं डर जाऊं। शिकायत में जहर की शीशी लेकर कार्यालय आने और कहे अनुसार बात नहीं मानने पर आत्महत्या कर मुझे फंसा देने का ब्योरा दिया गया है। उसने मेरी पत्नी और बेटों से मुझे अलग कर दिया। मैं पिछले दो वर्षों से अपने घर में मानसिक अवसाद में जी रहा हूं। करवा चौथ के दिन उसने धमकी दी। कि अगर मैं पत्नी के साथ पूजा में शामिल हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। साथ ही महिला मेरे घर में जबरन घुसकर हंगामा कर चुकी है।
डीजीपी ने पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए 2001 बैच के आईजी आनंद छाबड़ा और एआईजी मिलना कुर्रे को जांच के जिम्मेदारी सौंपी है। दो सदस्यीय टीम पूरे प्रकरण की जांच करने करने के साथ ही आरोप लगाने वाली महिला, आईपीएस रतनलाल डांगी और इससे जुडे़ हुए सभी उभय पक्षों से पूछताछ कर बयान लेंगे। साथ ही शिकायती आवेदन, फोटो, डिजिटल साक्ष्य की फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।
शिकायत के आधार पर टीम ने 7 प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें शिकायत का आधार, आवेदन में लगाए गए आरोप और साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, फोटोग्राफ, वाइस कॉल, मोबाइल नंबरों की जांच, टाइमिंग, वीडियो फुटेज, अन्य गवाहों के बयान, आरोप की सत्यता के साथ ही मौखिक और लिखित आरोप को जांच के दायरे में लिया गया है।
Published on:
24 Oct 2025 11:34 am
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