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रायपुर, Feb 01, 2026

New Income Tax Act: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, छत्तीसगढ़ के टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा? जानिए

Income Tax Changes: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े और अहम ऐलान किए हैं, जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

New Income Tax Act: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े और अहम ऐलान किए हैं, जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और टैक्सपेयर्स को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।

रविवार को लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है और इसे जुलाई 2025 में नोटिफाई किया गया था। इससे टैक्सपेयर्स को नए नियमों को समझने और अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

नया कानून अनावश्यक प्रावधानों एवं पुरानी भाषा को हटाता है

नया कानून अनावश्यक प्रावधानों एवं पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है। नए कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है, तथा स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के कानून के सघन पाठ के स्थान पर 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं।

आसान होंगे नियम, कम होगी उलझन

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 रेवेन्यू-न्यूट्रल है, यानी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य केवल नियमों को सरल बनाना, अस्पष्टताओं को दूर करना और टैक्स से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करना है। बता दें कि नए फॉर्म इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक भी बिना किसी परेशानी के ITR फाइल कर सकें।

नए टैक्स सिस्टम में यूनियन बजट 2025 ने टैक्स रेट स्ट्रक्चर को इस तरह रिवाइज किया:-

  • 0-4 लाख रुपये- निल
  • 4-8 लाख रुपये- 5 प्रतिशत
  • 8-12 लाख रुपये- 10 प्रतिशत
  • 12-16 लाख रुपये- 15 प्रतिशत
  • 16-20 लाख रुपये- 20 प्रतिशत
  • 20-24 लाख रुपये- 25 प्रतिशत
  • 24 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत

नए इनकम टैक्स से जुड़े मुख्य बदलाव

  • ITR रिवाइज करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि, जुर्माने के तौर पर कुछ छोटी फीस देनी होगी।
  • ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की डेडलाइन जुलाई 31 ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं।
  • ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS की दर घटाकर सिर्फ 2% कर दी गई है, अभी तक यह 5% से 20% तक थी)।
  • छोटे टैक्सपेयर्स के लिए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई जाएगी, जिससे विदेशी एसेट्स बताने का मौका मिलेगा।
  • नॉन-रेजिडेंट्स द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर TDS लगेगा।
  • इनकम मिसरिपोर्टिंग पर पेनल्टी अब टैक्स अमाउंट का 100% होगी, यानी सख्ती बढ़ेगी।
  • सरलीकृत इनकम टैक्स रूल्स जल्द नोटिफाई होंगे।

छत्तीसगढ़ के लिए क्या मायने?

टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि नए इनकम टैक्स एक्ट से छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। सरल नियमों से टैक्स कंप्लायंस आसान होगा और टैक्स विवादों में कमी आएगी।

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