
पोस्टमार्टम और चोरी रिपोर्ट डाउनलोड करने की मिलेगी सुविधा ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: पोस्टमार्टम के बाद की रिपोर्ट एवं चोरी हुए वाहनों की नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के लिए अब पीड़ित पक्षों को चक्कर नहीं काटने होंगे। ( CG News ) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली पर काम चल रहा है। इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।
दरअसल, लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अग्रवाल ने सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए पुलिस रिपोर्ट के डिजिटाइजेशन और ऑटो-डिलीवरी के संबंध में यह बात रखी थी। एक औपचारिक जवाब में, गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि अब सीसीटीएनएस 2.0 में पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा को जोड़ा जा रहा है।
यह अपग्रेडेड सिस्टम, जिसे अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेवलप कर रहा है। इसमें नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन कानूनी रूप से मान्य, ई-साइन वाली रिपोर्ट एक्सेस करने की सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन नए फीचर्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के साथ उचित सलाह-मशविरा किया जाएगा।
अभी, नौ ज़रूरी नागरिक सेवाएं, जिनमें एफआईआर की कॉपी और शिकायत की स्थिति ट्रैक करना शामिल है। पहले से ही राज्य पुलिस सिटिज़न पोर्टल के जरिए दी जा रही हैं। सीसीटीएनएस 2.0 में प्रस्तावित बदलाव इस डिजिटल दायरे को बढ़ाएगा, जिसके लिए पूरे भारत में हजारों परिवारों को एक जैसी पहुंच और तेज़ी से कानूनी निपटारे सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर सहयोग की जरूरत होगी।
Published on:
13 Jan 2026 04:51 pm
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