
घरघोड़ा दोहरे हत्याकांड (Photo source- Patrika)
Double Murder Case: थाना घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कपाटडेरा भेण्ड्रा में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअलस इस घटना को अंजाम मृतक दंपत्ति का भतीजा और उसके रिश्ते के मामा ने पुरानी रंजिश और पैसों के विवाद को लेकर दिया था। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया है।
इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बीते बुधवार को ग्राम कपाटडेरा भेण्ड्रा निवासी गुरबार सिंह राठिया (43) और उनकी पत्नी मनिता राठिया (30) के शव उनके घर के बाहर पड़ा मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि मृतक का भतीजा ओमप्रकाश राठिया (32) और गांव का ही युवक भगलु उर्फ ओमप्रकाश राठिया (20) मंगलवार रात गुरबार सिंह के घर पहुंचे थे। जहां आपसी विवाद के बाद दोनों ने डंडे और लात-घूंसों से दंपती की हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की।
इस दौरान दोनों ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि आरोपी भगलु उर्फ ओम प्रकाश राठिया के पिता के साथ लगभग 3 से 4 साल पहले गुरबार सिंह मारपीट हुई थी। इस बात को लेकर रंजिश रखा हुआ था। आरोपी ओम प्रकाश राठिया लगभग 1 से 2 साल पहले रास्ते में रुपए मिला था, लेकिन मृतक व मृतका को आशंका थी कि उनके गुम हुए नगद 6 हजार रुपए मिलने के बाद भी ओम प्रकाश वापस नहीं किया।
Double Murder Case: गुरबार सिंह से पूर्व में हुए झगड़े और पैसों के लेन-देन की रंजिश के चलते उन्होंने हत्या करने की योजना बनाई और बीते 21 अक्टूबर की रात गुरबार सिंह राठिया के घर गए थे। जहां एक साथ खाए-पीए। इस बीच मृतक दंपत्ति ने हमारा पैसा को दो कहकर उन दोनों के साथ गाली गलौज कर मारपीट किए। ऐसे में ओमप्रकाश राठिया व भगलु दोनों वहीं पास में रखे डंडा व हाथ मुक्का, लात से मारपीट किए। साथ ही दोनों को जमीन पर घसीटा। दोनों के बेहोश हो जाने पर वे भाग गए। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा, मोबाइल जब्त किया गया है। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे।
दोनों आरोपी भगलु उर्फ ओम प्रकाश राठिया पिता शिवप्रसाद राठिया (20 वर्ष) एवं ओम प्रकाश राठिया पिता सेतराम राठिया (32 वर्ष), निवासी ग्राम कपाटडेरा भेण्ड्रा, थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। प्रार्थी बलराम राठिया की रिपोर्ट पर धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर दोनों को अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
Updated on:
24 Oct 2025 02:42 pm
Published on:
24 Oct 2025 02:41 pm
बड़ी खबरें
View Allरायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग

