कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्ति पर किया जा रहा कब्जा
COURT NEWS अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने रॉक्सी टॉकीज की संपत्ति को हड़पने वालो दोषी रुस्तम भरूचा को 5 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल एक भयावह प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया की आड़ में संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। फिर यह दावा किया जाता है कि कोई अपराध नहीं बनता है। यह केवल दिखावा है। असलियत में संपत्ति के अंतरण में छल-कपट छलकता है। यह समाज के नैतिक मूल्यों के तानेबाने पर चोट है।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि लक्ष्मीचंद छाबड़ा ने एक परिवाद न्यायालय में दायर किया। रुस्तम भरूचा, एमए भरूचा, अनुज रूसिया पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। मारफतिया न्याय की रॉक्सी टॉकीज संपत्ति है। बीके मारफतिया ने इस संपत्ति को लीज पर दिया गया। इस संपत्ति की लीज बढ़ाई गई। रॉक्सी टॉकीज का संचालन किया जाता था, लेकिन रुस्तम भरूचा ने फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर संपत्ति को बेच दिया। इसके लिए कूटरचना की। उन्हें संपत्ति बेचने का हक नहीं था। परिवाद से रुस्तम भरूचा, अनुज रूसिया, एमए भरूचा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ। अनुज व एमए भरूचा का निधन हो गया। जबकि रुस्तम भरूचा के खिलाफ ट्रायल चली और रुस्तम को 5 साल की सजा सुनाई।
Updated on:
09 Oct 2025 11:14 am
Published on:
09 Oct 2025 11:13 am
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