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इंसान है या दरिंदा! बाथरूम में दो महीने के पिल्ले के साथ हैवानियत, फिर लोगों ने किया हैरान करने वाला काम

Mumbai News: मलाड में एक युवक ने पब्लिक बाथरूम में मासूम पिल्ले के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर जमकर कूटा।

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मुंबई

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Imran Ansari

Jan 23, 2026

Man rapes 2-month-old puppy in Mumbai

सांकेतिक तस्वीर

Mumbai News: मुंबई के मलाड में एक युवक ने ऐसा घिनौना काम किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल, दरिंदे ने एक बेजुबान के साथ बाथरूम में इस कदर हैवानियत की कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मासूम पिल्ले के चीखने की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे तो युवक के कृत्य को देखकर आग बबूला हो गए और लोगों ने आरोपी को मौके पर ही जमकर कूट दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS धारा 325 के तहत केस दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, इंसानियत को कलंकित करने वाला यह मामला रविवार का है। कुरार पुलिस स्टेशन के अनुसार, आरोपी का नाम विकास बेसकर पासवान है। एक 20 साल का युवक कुत्ते के छोटे से बच्चे को चॉकलेट दिखाकर अपने पास बुलाया और उसे पकड़कर पब्लिक बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही पिल्ले की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आस-पास के लोग पिल्ले की आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ गए तो पता चला कि आरोपी पिल्ले के साथ कुकर्म कर रहा था। लोगों ने आरोपी को वहीं धर लिया और उसकी पिटाई लगा दी। वहीं, घटना के बाद पिल्ले की हालत गंभीर बताई जा रही है।

लोगों ने आरोपी को जमकर कूटा

क्रूर घटना के बाद लोग आरोपी को बाथरूम के बाहर पकड़कर रखे थे। कोई उसके द्वारा किए गए घिनौने काम की निंदा कर रहा था तो कोई गुस्से में खरी-खोटी सुना रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, इस घटना की भनक लगते ही एनिमल लवर गीता पटेल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ BNS धारा 325 के तहत केस दर्ज किया। हालांकि अभी आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

BNS धारा 325

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को ऐसी चोट देता है जो हड्डी टूटने या किसी अंग को गंभीर नुकसान जैसी हो, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज होता है। इसमें 5 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है।