Officer sealed crusher plant few month ago (Photo- Patrika)
खडग़वां। एमसीबी जिले के खडगवां तहसील अंतर्गत ग्राम पैनारी में कुछ महीने पहले अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर प्लांट को तहसीलदार व खनिज अधिकारी ने सील (Crusher plant) कर दिया था। इस दौरान क्रशर मशीन समेत अन्य मशीनरी जब्त की गई थी। इसके बाद भी बिना प्रशासन की अनुमति के प्लांट संचालक ने क्रशर मशीन को वहां से उखाडक़र दूसरी जगह लगा लिया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की है। वे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं।
एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत पैनारी में बिना अनुमति छोटे झाड़ के जंगल की भूमि खसरा नंबर 1080 पर क्रशर प्लांट था। मामला (Crusher plant) सामने आने पर कुछ महीने पहले खडग़वां तहसीलदार एवं खनिज अधिकारी ने मशीनरी को जब्त कर सीलबंद की कार्रवाई की थी।
अब कुछ महीने बाद नियमों को ताक में रखकर जब्त क्रशर मशीन (Crusher plant) को उखाड़ कर बगल में दूसरी भूमि पर उसे लगाया गया है और वहीं क्रशर संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि खसरा नंबर 1080 पर क्रशर मशीन को जब्त कर रखा गया था। उस स्थल से जब्त क्रशर मशीन गायब हो गई है।
अधिकारियों ने अवैध होने पर जब्ती की कार्रवाई की थी और जब्तशुदा क्रशर मशीन शासन के अधीन रहती है। ऐसी चर्चा है कि अवैध तरीके से संचालित क्रशर मशीन के खिलाफ अधिकारियों ने केस दर्ज किया था। लेकिन संचालक ने क्रशर मशीन को उखाड़ कर दूसरे को बेच दी है।
खडग़ंवा विकासखंड के पैनारी गांव में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर (Crusher plant) के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने स्टोन क्रशर को सील किया था। स्टोन क्रशर संचालक शिवानी कंस्ट्रक्शन जांच के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया था, जिससे क्रशर को सील कर 10 लाख का जनरेटर, 2 लाख का पैनल बोर्ड, 50 हजार का मोटर, 50 हजार का कंप्रेसर जब्ती और 6300 घन मीटर मिट्टी खनन का प्रकरण दर्ज किया गया था।
अब मामले में जिस स्थल पर क्रशर मशीन जब्त की गई थी, उस स्थल पर क्रशर मशीन (Crusher plant) नहीं है। भारी-भरकम क्रशर मशीन के गायब होने पर ग्रामीण अब प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में कोड़ा की हल्का पटवारी मीनू कौरव का कहना है कि मैंने एक सप्ताह पहले जानकारी तहसीलदार खडग़वां को दे दी है।
खनिज निरीक्षक मनेंद्रगढ़ आदित्य मानकर का कहना है कि इस मामले में क्रशर (Crusher plant) संचालक को नोटिस जारी किया गया है। खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
08 Oct 2025 05:53 pm
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