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UP Snakebite News: सांंप के काटने से मौत होने पर 4 लाख का मुआवजा, जानें क्या है पूरा प्रोसेस 

Snakebite Compensation in UP: बारिश के मौसम में सांप के द्वारा काटने की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं।

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Snakebite News: बारसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश जैसी घटनाओं का मामला सुनने को मिलता है। इस दौरान समय पर टीका अथवा इलाज न मिलने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। सर्पदंश जैसी घटनाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है। इसी राष्ट्रीय आपदा के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की मौत सांप के काटने से होता है, तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की धनराशि मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।

मृतशरीर का पोस्टमार्टम कराने पर मिलेगा मुआवजा 

सांप के काटने के बाद यदि व्यक्ति की मौत होती है। इसके बाद यदि मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाता है और इसकी पुष्टि होने पर परिवार को  4 लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले लेखपाल कानूनगों तहसीलदार को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी यानी DM  तक इस रिपोर्ट को पहुंचाया जाएगा। फिर जिलाधिकारी की ओर से परिवार से संपर्क करके आपदा राहत कोष से मृतक के परिवालों को 4 लाख रुपये धनराशि मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। 

सांप के काटने पर एंटी स्नेक वैक्सीन से बचेगी जान 

सांप के काटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कम से कम समय में व्यक्ति को पास के अस्पताल पर पहुंचाया जाए। जहां पर एंटी स्नेक वेनम का टीका उपलब्ध हो। सर्पदंश के दौरान कई ऐसे परिवार भी हैं जो अधिक जागरूकता न होने की वजह से झाड़ फूंक करने लगते हैं। जिसके वजह से कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।