
1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य ( File Photo Patrika )
CG News: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला पुलिस द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। इसके तहत 1 नवंबर से आम हो या खास सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। पहले पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 4 दिन का समय दिया गया है। ( CG News) चार दिन तक हेलमेट खरीद सकते हैं। इसके बाद 10 नवंबर से आम लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ज्ञात हो कि जिले में सड़क दुर्घटना के पांच प्रमुख कारणों बिना हेलमेट, तीन सवारी, तेज गति, मोबाइल फोन पर बात और शराब सेवन कर वाहन चलाने पर फोकस करते हुए जागरूक किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस द्वारा जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देशन में जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत यातायात नियमों से संबंधित विशेष अभियान चलाया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के द्वारा करते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र के गांव, स्कूलन कॉलेज में जाकर लोगों को दुर्घटना के कारणों और यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
पुलिस 10 नवंबर तक यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके बाद भी आम लोगों पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य किया गया है। पुलिस अधीक्षक की यह बहुत अच्छी पहल है कि पहले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। इसके बाद आम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यातायात जागरूकता का मुय उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करनाए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है।
एसपी ने बताया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करना है। यह जनता को लापरवाह ड्राइविंग और गैर-जिमेदाराना व्यवहार के खतरों के बारे में शिक्षित करता है। यह सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, गति सीमा का पालन करना और नशे में गाड़ी न चलाना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि नागरिक यातायात नियमों का अनुशासित तरीके से पालन करें। जनता को यातायात संकेतों, नियमों और सड़क पर अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बारे में जागरूक करना।
बिना हेलमेट वाहन न चलाएं।
तीन सवारी से बचें।
शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें।
तेज गति से वाहन न चलाएं
मॉल वाहक वाहन में सवारी न बिठाएं
Updated on:
28 Oct 2025 04:49 pm
Published on:
28 Oct 2025 04:48 pm
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