Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा शाखा को सीज किया

तीन साल पहले सडक़ हादसे में घायल लोगों को न्यायालय के आदेश के बावजूद क्लेम का भुगतान नहीं किए जाने पर प्रशासन की ओर से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की जैसलमेर शाखा को सीज करने की कार्रवाई की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

तीन साल पहले सडक़ हादसे में घायल लोगों को न्यायालय के आदेश के बावजूद क्लेम का भुगतान नहीं किए जाने पर प्रशासन की ओर से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की जैसलमेर शाखा को सीज करने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में जोधपुर-जैसलमेर पर सडक़ हादसे में कार सवार जितेंद्र बिस्सा, उनकी पत्नी श्वेता बिस्सा और बच्ची मयूरी व्यास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों की तरफ से देचू थाना में वाहन चालक व गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। हादसे के पीडि़तों ने बीमा क्लेम के लिए 19 दिसंबर 2022 को मोटरयान दुर्घटना दावा अधिग्रहण न्यायालय, जैसलमेर में दावा पेश किया था।

अदालत ने जारी किया आदेश

अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने और सुनवाई के बाद इस साल 10 मार्च को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दोषी ठहराते हुए कुल 19 लाख 6 प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में जमा करवाने के आदेश दिए थे। बीमा कंपनी ने तय समय में राशि जमा नहीं करवाई। इस पर न्यायालय ने जैसलमेर कलक्टर को वसूली की कार्रवाई के आदेश जारी किए। कलक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर बीमा कंपनी की शाखाको कुर्क कर सीज कर दिया गया। साथ ही भवन पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया है। मामले में प्रार्थी पक्ष की ओर से एडवोकेट जहांगीर मलिक ने कोर्ट में पैरवी की।