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Jaipur Former Royal Family : भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाईकोर्ट को आदेश, फिर करें सुनवाई, जेडीए पर लगाया हर्जाना

Jaipur Former Royal Family : जयपुर के पूर्व राजपरिवार के लिए खुशखबर। हथरोई ग्राम की लगभग 400 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को चार सप्ताह में पुनः सुनवाई कर फिर निर्णय करने को कहा है।

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Court orders

फाइल फोटो

Jaipur Former Royal Family : सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार से जुड़ी हथरोई ग्राम की लगभग 400 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट को चार सप्ताह में पुनः सुनवाई कर फिर निर्णय करने को कहा है। वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) पर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट की अपील पर सुनवाई से इनकार करने को उचित नहीं माना।

न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने जेडीए की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया।

जेडीए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा था कि ऐसी भूमि के मामले में तकनीकी आधार पर निर्णय के बजाय स्वामित्व, अधिग्रहण, राजस्व रिकॉर्ड और कॉवेनेंट के प्रावधानों पर समीक्षा आवश्यक थी।

मामला शुभम एन्क्लेव, राजमहल रेजिडेंसी, सी-स्कीम क्षेत्र की भूमि से है जुड़ा

यह मामला शुभम एन्क्लेव, राजमहल रेजिडेंसी और सी-स्कीम क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक थी। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व राजपरिवार के सिविल वाद पर 24 नवंबर 2011 को उनके पक्ष में निर्णय दिया था।

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