
पत्रिका फाइल फोटो
Court makes strong remarks: जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय शाहरुख खान को 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपए दिलाए हैं। वहीं दोषी युवक के आयु कम लिखवाने के तर्कों को भी खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष ने आयु कम साबित करने के लिए घटना से पूर्व ही दस्तावेज तैयार करवाए हों, यह संभव नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को घटना के बारे में जयपुर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी शाहरुख खान ने रात करीब दो बजे परिवादी के घर में जबरन घुसकर पीड़िता से बलात्कार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि यह युवक डेढ़ साल से उसका पीछा कर रहा था।
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने इस मामले में शाहरुख खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने आदेश में कहा कि नाबालिग से बलात्कार घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अपराधी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष ने आयु कम साबित करने के लिए घटना से पूर्व ही दस्तावेज तैयार करवाए हों, यह संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बलात्कार होगा, यह सोचकर कोई पहले ही आयु कम लिखवाएगा क्या।
Updated on:
28 Jan 2026 07:57 am
Published on:
28 Jan 2026 06:46 am
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