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Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला

High Court relief to Dr Balraj Singh Vice Chancellor of Jobner Agricultural University suspension order revoked

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Jobner Agricultural University Vice Chancellor

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: जयपुर के जोबनेर स्थित श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू (वीसी) डॉ. बलराज सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए निलंबन आदेश को खारिज करते हुए डॉ. सिंह को पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी।

हालांकि, अदालत ने उनके कुलपति के रूप में कोई भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक मामले में जांच रिपोर्ट पर चांसलर (राज्यपाल) का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। डॉ. बलराज सिंह को करीब एक सप्ताह पहले राज्यपाल ने कुलपति पद से निलंबित कर दिया था।

इस निलंबन आदेश को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि न्याय के हित में याचिकाकर्ता को उनके पद पर बहाल किया जाता है। लेकिन, जांच पूरी होने और चांसलर के अंतिम निर्णय तक उनकी किसी भी नई नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस मामले में डॉ. सिंह की ओर से एडवोकेट सुनील समदरिया और अरिहंत समदरिया ने पैरवी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि डॉ. सिंह को पद पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उनकी शक्तियों पर अस्थायी रूप से अंकुश रहेगा। यह निर्णय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

बताते चलें कि डॉ. बलराज सिंह के निलंबन का मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए राज्यपाल ने एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच, हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए राहत भरा है, हालांकि उनकी कार्यकारी शक्तियों पर लगाई गई पाबंदी से यह स्पष्ट है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।