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निर्देश जारी…बस में बैठे यात्रियों को पहले से बतानी होंगी ये 3 जानकारी

MP News: बस में सवार होने के बाद यात्रियों को आपातकालीन निकास, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्रों की जानकारी देनी होगी।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:मध्यप्रदेश और देश में लगातार हो रहे बस हादसों के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की तर्ज पर बसों में यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी देना अनिवार्य करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एमएसआरटीसी) ने पहले ही इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे।

ऐसे में जबलपुर से नागपुर जाने और आने वाले बसों में भी यात्रियों को यह जानकारी देना अनिवार्य होगा। बता दें कि अशोकनगर जिले में शनिवार रात बस में आग लग गई थी। इससे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और राजस्थान में भी बस में आग लगने की घटनाएं हुई थीं।

आपातकालीन निकास की जानकारी

बस में सवार होने के बाद यात्रियों को आपातकालीन निकास, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्रों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही बस में हथौड़ा कहां रखा है, जिसे आवश्यकता पडऩे पर कांच तोड़कर निकाला जा सकता है, यह भी बताना होगा। इनकी निगरानी के लिए डायरी बनानी होगी। इसमें उसे कब और कितने बजे जांचा गया, दर्ज होगा। औचक जांच में इस डायरी को भी चेक किया जाएगा।

क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगें कि वे अपने जिले और क्षेत्र की स्लीपर और एसी बसों के ऑपरेटर्स के साथ बैठक करें। जिसके माध्यम से उन्हें यह बताएं कि बसों के रवाना होने के पूर्व यह जानकारी यात्रियों को दी जाए।- नीता राठौर, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट