BIG News : गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की हर महीने रिटर्न जमा नहीं करने वाले टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन अब निरस्त किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आयुक्त कार्यालय की तरफ से इनपुट टीम के माध्यम से डाटा जुटाया जा रहा है। उसी आधार पर अगले माह से कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
जबलपुर सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में 58 हजार करदाता हैं। इनमें सबसे बड़ा टैक्स पेयर्स कोयला खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। इसके अलावा सीमेंट कंपनियां, रेलवे और आयुध निर्माणियां भी बड़ा टैक्स जुटाती हैं। टैक्स पेयर्स को हर महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर 3बी रिटर्न जमा करना पड़ता है। इस रिटर्न के जरिए ही सरकार के खजाने में टैक्स जाता है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स आयुक्त जबलपुर लोकेश कुमार लिल्हारे ने हाल में सभी रेंज के अधिकारियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जो रिटर्न जमा नहीं कर रहे। यदि कारोबार नहीं हो रहा है, तो टैक्स पेयर्स के पास निल रिटर्न फाइल करने की सुविधा पहले से दी जा रही है।
जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर-1 रिटर्न समय पर दाखिल नहीं की जाती है, तो टैक्सपेयर्स को विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। आयुक्त कार्यालय के अनुसार इससे बचने के लिए हिदायत दी जाती है कि वे समय पर यह प्रक्रिया पूरी करें।
Updated on:
28 Sept 2024 01:41 pm
Published on:
28 Sept 2024 12:43 pm