इंदौर हाईकोर्ट के आदेश (Photo Source- Patrika)
High Court Strict Order : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर फर्जी और भ्रामक खबरें चलाने वाले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए खबर के नाम पर वसूली का प्रयास करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग और धार एसपी को दो माह का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोर्ट एक्शन लेगा।
अभिभाषक आदेश रावत ने बताया कि, उनके मुव्वकिल विनोद पवार धार जिले के पीथमपुर में होटल चलाते हैं। होटल के बाहर खड़े होकर हिरकेश द्विवेदी ने कुछ वीडियो बनाए थे। इसके बाद उन्हें बदनाम करने की धमकी देते हुए 6 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही, उनके खिलाफ यूट्यूब और फेसबुक पर फर्जी खबरें चलाई थीं। पवार ने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, धार एसपी, फेसबुक और यूट्यूब को पत्र लिखकर द्विवेदी पर कार्रवाई करने और उनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट बंद करने की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट में जानकारी दी गई कि, द्विवेदी के खिलाफ 2012 से 2022 के बीच लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल करने के पांच मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद भी उनपर कार्रवाई नहीं हो रही। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने कोर्ट में भरोसा दिलाया था कि, कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध को मानते हुए मध्य प्रदेश के गृह विभाग और धार एसपी को निर्देश दिए हैं कि, वे पूर्व में दिए गए आवेदन के आधार पर द्विवेदी को सुनवाई का मौका देते हुए दो माह में कार्रवाई करें। केंद्र सरकार को नए सिरे से आवेदन दिया जाता है तो केंद्र सरकार भी द्विवेदी को सुनवाई का अवसर देकर कार्रवाई करें।
Published on:
19 Oct 2025 08:51 am
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