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NEET-PG में नए ‘कोटे’ की एंट्री, कोर्ट ने दिए रिजल्ट जारी करने के निर्देश

MP News: हाईकोर्ट ने नीट-पीजी के एनआरआई कोटे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को काउंसलिंग परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि तीसरे चरण में मेरिट के आधार पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

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इंदौर

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Akash Dewani

Feb 15, 2026

High Court Order On NEET-PG NRI Counselling Result Declaration MP News

NEET-PG NRI Counselling Result (फोटो- Freepik)

NEET-PG NRI Counselling Result: इंदौर हाईकोर्ट ने नीट-पीजी में एनआरआइ कोटा के तहत एडमिशन को लेकर फैसला जारी किया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एनआरआइ कोटे के तहत काउंसलिंग के रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति भी दी है।

हाईकोर्ट में डॉ. अंकित अग्रवाल और डॉ. मौलश्री अग्रवाल ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर 2025 को हुए गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। इस गजट में सरकार ने नई शर्त जोड़ी थी, जिसके अनुसार एनआरआइ कोटा के अंतर्गत नीट-पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल वे अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में पात्र होंगे, जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की हो। (MP News)

परिणाम घोषित करने पर लगी थी रोक

कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ताओं के नाम काउंसलिंग के लिए पंजीकृत करने तथा अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अंतरिम अनुमति दी थी, हालांकि, उनके परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई थी।

अब 16 फरवरी को परिणाम आएंगे

कोर्ट को जानकारी दी कि दोनों याचिकाकर्ता तृतीय चरण की काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं और परिणाम 16 फरवरी को घोषित किया जाना प्रस्तावित है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में तृतीय चरण की काउंसलिंग चल रही है और शर्त प्रथम चरण तक सीमित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जाए।

सरकार ने कहा- जोड़ी गई शर्त पहले चरण के लिए थी

सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया। उसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि जो शर्त जोड़ी गई थी, वो केवल पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ही थी। दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग में यह शर्त शिथिल कर दी गई है और सीटें सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुली हैं। (MP News)