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एमपी में बड़ी कार्रवाई, सचिवों को 5–5 हजार रुपए जुर्माना के जारी किए नोटिस

Gwalior News- एमपी में सरकारी अमले की लापरवाही अब जरा बर्दाश्त नहीं ​की जा रही। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है।

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Notices issued to secretaries in MP for fines of Rs. 5,000 each

Notices issued to secretaries in MP for fines of Rs. 5,000 each (फोटो सोर्स :@dmgwalior)

Gwalior News- एमपी में सरकारी अमले की लापरवाही अब जरा बर्दाश्त नहीं ​की जा रही। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। एक मामले में समय-सीमा में सेवाएं न देने पर तीन पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में संतुष्टिजनक जवाब नहीं होने पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 5–5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। सचिवों पर यह सख्त कार्रवाई ग्वालियर में की गई है।यहां कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवायें आवेदकों को हर हाल में समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेताया कि ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर लोक सेवा गारंटी कानून के अनुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।

इसी कड़ी में तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट की लोक सेवा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड मुरार की ग्राम पंचायत बरेठा के सचिव भारत सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत सुनारपुरा माफी के सचिव भगवान सिंह रिठौरिया और विकासखंड भितरवार की ग्राम पंचायत बनियातोर के सचिव रवि कुमार को इस आशय के नोटिस दिए गए हैं।

250 रुपए रोज के हिसाब से कुल 5–5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने के नोटिस

तीनों पंचायत सचिवों पर लोक सेवा गारंटी कानून में अधिसूचित सेवायें देने में विलंब करने के कारण ये कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत रोज 250 रुपए के हिसाब से कुल 5–5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने के लिए सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को लोक सेवा गारंटी कानून संबंधी सूचनाएं समय पर दिए जाने के निर्देश दिए हैं।