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Ghazipur News: अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने सौतेली एक साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 11 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़ित बच्ची के पुनर्वास पर खर्च होगा।
घटना 18 जुलाई 2025 की है, जब एक महिला अपनी एक साल की बच्ची को घर पर छोड़कर धान की रोपाई के लिए गई थी। शाम को लौटने पर उसने देखा कि बच्ची रो रही थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। पति से पूछने पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर महिला ने 20 जुलाई को शादियाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सरायगोकुल निवासी आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 12 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की।कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह द्वारा पेश किए गए पांच गवाहों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी को प्राकृतिक जीवन तक की सजा सुनाई।
यह मामला समाज में गंभीर सवाल उठाता है कि एक पिता अपनी सौतेली बेटी के प्रति इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकता है। न्यायालय के इस त्वरित और कठोर निर्णय से यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। यह सजा पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में इस तरह के अपराधों के प्रति चेतावनी भी है।समाज को ऐसे मामलों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। यह निर्णय कानून की निष्पक्षता और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Published on:
27 Sept 2025 06:52 am
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