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जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक सकती है पेंशन

सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्य सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण नवम्बर 2025 में किया जाना है। तय सीमा के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो पेंशन बाधित हो सकती है।

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तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)

धौलपुर. सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्य सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण नवम्बर 2025 में किया जाना है। तय सीमा के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो पेंशन बाधित हो सकती है।

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनरगण अपने जीवन प्रमाण पत्र निम्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय कोषाधिकारी धौलपुर में स्थापित सुविधा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से।

पेंशनरों की सुविधा के लिए कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने व ऑनलाइन अद्यतन करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाएगी।सभी पेंशनरों से निवेदन है कि वे नवम्बर 2025 माह में अपने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंए ताकि उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।