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लुक्का गैंग के सदस्य को 10 वर्ष का कारावास

विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने आम्र्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में डकैत लुक्का गैंग के एक सदस्य को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह निवासी छिंगा का अड्डा अतराजपुरा थाना कंचनपुर को सजा से दंडित किया है।

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लुक्का गैंग के सदस्य को 10 वर्ष का कारावास Lucca gang member sentenced to 10 years in prison

पुलिस पर जानलेवा हमले का मामला

धौलपुर. विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने आम्र्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में डकैत लुक्का गैंग के एक सदस्य को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह निवासी छिंगा का अड्डा अतराजपुरा थाना कंचनपुर को सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला वर्ष 2024 में बसेड़ी थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी राजवीर पर अवैध हथियार रखने और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में आरोप थे। विवेचना में सामने आया कि आरोपी डकैत लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य था और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। प्रकरण के अनुसार पुलिस ने आरोपी को पिपरोन पुलिया के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला भी किया थाए जिसके साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयानों और विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।