
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई है
Sentence Without Evidence:नाबालिग से रेप के मामले में निचली अदालत के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए बगैर ही एक व्यक्ति को निचली अदालत ने रेप का दोषी ठहरा दिया। हाईकोर्ट ने एक पॉक्सो संबंधी मामले में बगैर साक्ष्य के सजा दिए जाने पर निचली अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला अपर्याप्त साक्ष्य का नहीं बल्कि सबूत ही नहीं होने का है। निचली अदालत ने बगैर पर्याप्त साक्ष्य के ही आरोपी को दोषी ठहरा दिया और उसे 20 साल कारावास की सजा सुना दी। अब हाईकोर्ट ने आरोपी रामपाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
रेप के मामले में आरोपी को सजा सुनाए जाने से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव में रामपाल को जनवरी 2022 में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी ने उसे पॉक्सो की धारा सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस और अभियोजन यह तक साबित नहीं कर सके कि कथित अपराध हुआ कहां था। पीड़िता को 23 जनवरी 2022 को आरोपी के साथ अराकोट बाजार पुल के पास पाया गया था, लेकिन अपराध संबंधी किसी ठिकाने, मकान या होटल का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि पीड़िता के शरीर या जननांगों पर कोई चोट, सूजन या कट के निशान नहीं पाए गए। यहां तक की पीड़िता ने भी उसके साथ रेप की घटना होने से इनकार किया था।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को चौंकाने वाला बताया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे दस्तावेज पर भरोसा किया जो रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। पीड़िता ने अदालत में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं दोहराया। बावजूद इसके आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के 164 सीआरपीसी बयान पर भरोसा किया। वह बयान रिकॉर्ड में एक्सहिबिट के रूप में शामिल ही नहीं था। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
Published on:
29 Oct 2025 12:25 pm
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