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छतरपुर, Sep 26, 2024

अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर 25 लोगों पर 7.75 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई

अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने 7 लाख 75 हजार 471 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित कर सम्बन्धित को जमा कराने के आदेश दिए हैं।

mining department

खनिज विभाग कार्यालय

छतरपुर. अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने 7 लाख 75 हजार 471 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित कर सम्बन्धित को जमा कराने के आदेश दिए हैं।

इन पर लगा जुर्माना


कलेक्टर ने ओमप्रकाश यादव पर 28750 रुपए, राकेश कुशवाहा पर 30625, रमेश यादव पर 15000, राजेन्द्र यादव पर 15000, शैलेन्द्र सिंह पर 28600, मुन्ना कुशवाहा पर 232400, इमरान खान पर 30625, इंद्रजीत तिवारी 10800, राहुल सिंह पर 30625, कमलेश पाल पर 22500, संतोष चौरसिया पर 10208, साकिर खान पर 35400, पुरुषोत्तम गिरी गोस्वामी पर 30625, नरेन्द्र सिंह यादव पर 30625, शिवम यादव पर 30625, रामअवतार पटेल पर 22500, विकास पटेल पर 18750, महेश रैकवार पर 22500, छोटू प्रजापति 10500, घनश्याम दुबे 9000, सुनील मिश्रा 22500, बीरन यादव पर 15000, माखनलाल यादव पर 15000 और विमलेश यादव पर 30625 रूपए सहित विवेक दुबे पर 29688 रुपए की पेनाल्टी राशि जमा कराने के आदेश दिए गए।

21 अगस्त को पकड़े गए वाहन


जिला खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया की 21 अगस्त 2024 को खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते हुए पाए जाने पर सहायक खनिज अधिकारी द्वारा सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19 (1) के उप-नियम 3 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

आरोप स्वीकारे


उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशनन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है।

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