
Pensioners of urban bodies in MP also get 55 percent inflation relief
Pensioners- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाई है। इस संबंध में कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने भी पेंशनर्स को बढ़ाई गई महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश जारी कर दिए। इसके अंतर्गत प्रदेश में पेंशनर्स को अब 53 की जगह 55 फीसदी महंगाई राहत (डीआर) मिलेगा। राज्य शासन के 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इसी तर्ज पर अब प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने राज्य सरकार के समान मंहगाई राहत देने का ऐलान किया है।
प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को पेंशन पर डीआर स्वीकृति के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को डीए देने के आठ महीने बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की गई हालांकि आदेश में एरियर्स देने का जिक्र नहीं है।
प्रदेश में 8 मई 2025 को जारी आदेश में पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 246 प्रतिशत की दर से और सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत की दर से डीआर की मंजूरी दी गई थी। इसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल की पेंशन राशि से किया था।
राज्य सरकार ने इसमें अब 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है। प्रदेश के सभी ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लागू होगी जिसने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों में संविलयन एकमुश्त राशि आहरित की है।
इधर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी अपने पेंशनर्स को महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया है।
विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों के समान महंगाई राहत का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
आयुक्त के आदेश के अनुसार अब नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 1 सितम्बर 2025 से देय महंगाई राहत सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत की दर से प्राप्त होगी। छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
राज्य शासन के इस निर्णय से नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को प्रभावी राहत मिलेगी। उन्हें राज्य शासन के पेंशनरों के समान आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत का लाभ मिल सके।
Updated on:
25 Oct 2025 08:41 pm
Published on:
25 Oct 2025 08:39 pm
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