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एमपी में धान किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने दी पंजीयन में छूट

MP Farmers- एमपी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करा सके किसानों को सरकार ने राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है।

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Paddy farmers in MP have the option to register until November 6th

एमपी में धान किसानों को 6 नवंबर तक पंजीयन करने की छूट

MP Farmers- एमपी में धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की तैयारियां चल रहीं हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है। हालांकि कई किसान धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन किसानों को अब 6 नवंबर तक पंजीयन कराने की छूट दे दी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक पंजीयन नहीं करा सके किसानों को सरकार ने राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है।

प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे थे।उनका कहना था कि तकनीकी कारणों, समयाभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कई किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। कलेक्टरों द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने कृषक पंजीयन की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया।

प्रदेश के 16 जिलों में बचे हुए किसानों को धान पंजीयन में यह छूट दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। इन जिलों में अब शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

आदेश के अनुसार प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना जिलों के किसान 6 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन किसानों का ही पंजीयन होगा, जिनके नाम जिला प्रस्ताव में

खाद्य संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, पंजीयन केन्द्र पर खाद्य, सहकारिता, राजस्व और कृषि विभाग के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही बचे हुए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। केंद्रवार केवल उन शेष किसानों का ही पंजीयन होगा, जिनके नाम जिला प्रस्ताव में उल्लेखित हैं। किसान पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।