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‘वन विभाग’ में लागू होंगे नए नियम, 1 हजार से ज्यादा रेंजरों की बढ़ेगी सैलरी

MP News: नए नियम लागू हुए तो रेंजरों को हर माह 10400 रुपए फायदा होगा....

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में रेंजरों के वेतन और अधिकार बढ़ाए जाएंगे। वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 2026 के अंत में नए नियम लागू होंगे। इससे प्रदेश के 1192 रेंजरों को फायदा होगा। रेंजर पुलिस के थाना प्रभारियों के समकक्ष थ्री स्टार होते हैं। तहसीलदार के बराबर अधिकार रखते हैं, पर वेतन टीआइ व तहसीलदारों से कम हैं। अरसे से रेंजर ग्रेड-पे में सुधार की मांग करते रहे हैं। सरकार अब भर्ती नियमों में बदलाव कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी रेंजरों के भर्ती नियमों में बदलाव संबंधी प्राथमिक काम शुरू किया है।

नियमों का मसौदा बनने में चार माह लगेंगे। फिर वित्त विभाग की अनुमति के बाद मुख्य सचिव को भेजेंगे। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद मसौदा कैबिनेट में लाया जाएगा। इस तरह वर्ष 2026 के अंत तक रेंजरों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है।

हर माह 10 हजार तक का फायदा

नए नियम लागू हुए तो रेंजरों को हर माह 10400 रुपए फायदा होगा। अभी शुरुआत में 3600 रुपए ग्रेड-पे मिलता है। इस आधार पर हर माह 36,200 रुपए वेतनमान मिलता है। अभी 58% डीए मिल रहा है, जिसे मिलाकर इन्हें हर माह 57 हजार रुपए वेतन मिलता है। रेंजर पुलिस व राजस्व विभाग के समकक्ष अफसरों के बराबर सेवा में आते ही ग्रेड-पे 4200 रुपए की मांग कर रहे हैं।