DA Hike In MP
MP Pensioners DA Hike: दिवाली के पूर्व प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत में सरकार ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। लेकिन इस राहत से पेंशनर्स खुश नहीं है। इसे लेकर अनेक पेंशनरों ने नाराजगी जाहिर की है और कहां है कि शासन लगातार पेंशनरों के साथ अन्याय कर रहा है। राहत के साथ न तो इसका एरियर दिया जा रहा है, न ही निर्धारण नियमानुसार किया जा रहा है। इससे पेंशनरों में रोष है।
दूसरी ओर वित्त विभाग द्वारा जारी किए आदेश में भी बड़ी गलती सामने आई है। इसमें हिंदी में जो आदेश जारी किया है, उसमें दो फीसदी पेंशन बढ़ाकर 55 प्रतिशत प्रदर्शित की है, जबकि अंग्रेजी के आदेश में 2 फीसदी बढ़ोतरी कर 53 फीसदी दर्शाया जा रहा है। इसे लेकर भी पेंशनरों और कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है।
पेंशनरों के साथ अन्याय बंद करे सरकारः पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि सरकार पेंशनरों के साथ भेदभाव एवं अन्याय बंद करे। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों पर जनवरी 25 के स्थान पर सितंबर 25 से महंगाई प्रभावशील हुई है, इसका निर्धारण करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।
सरकार को पेंशनरों को बताना चाहिए की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार एवं मापदंड क्या है। इस दौरान एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की गलत व्याख्या कर पेंशनरोंच के साथ लगातार अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 01 नवंबर 2000 से पहले के पेंशनरों पर अधिनियम की अनुसूची 6 लागू है किंतु यदि सरकार उत्तरवर्ती पेंशनरोंमें पर भी लागू करती है तो अपने हिस्से का 74 प्रतिशत महंगाई राहत केंद्रीय तिथि से पेंशनरों को भुगतान करें। इसपर ध्यान देने की जरूरत है।
मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक एमके सक्सेना ने कहा कि मप्र के कर्मचारियों के 8 माह बाद मप्र के पेंशनर्स को 2% डीए दिया जा रहा है अर्थात सरकार ने 8 माह का डीए का एरियर गायब कर दिया। सरकार पूर्व के कई वर्षों से ऐसा करती आ रही है। यह पेंशनर्स के साथ अन्याय और भेदभाव है। कर्मचारियों को डीए एरियर्स के साथ दिया गया लेकिन पेंशनर्स को बिना किसी एरियर के डीए दिया गया। इसे लेकर 5 लाख पेंशनर्स में आक्रोश है। इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए।
Updated on:
16 Oct 2025 10:32 am
Published on:
16 Oct 2025 09:25 am
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