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एसबीआई साख समिति के उपाध्यक्ष को 3 साल की सजा

अदालत ने जारी किया आदेश...

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भोपाल

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Sunil Mishra

Jan 01, 2020

bor ajmer news

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भोपाल। स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिकारी साख समिति में वर्ष 2007 से 2012 के दौरान हुए करीब 1 करोड़ 80 लाख रूपये के गबन के मामले में अदालत ने तत्कालीन उपाध्यक्ष जेएस उप्पल को 3 साल के कारावास- 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पाण्डेय ने यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील विवेक गौड ने बताया कि एसबीआई अधिकारी साख समिति में वर्ष 07 से 12 के दौरान 1 करोड 80 लाख रूपये की अनियमितताएं हुई थी।

तत्कालीन उपाध्यक्ष उप्पल ने सह अभियुक्त पीके श्रीवास्तव और एसआर कालिया के साथ मिलकर समिति की राशि भ्रष्टाचार कर आहरण कर लिया था। श्रीवास्तव- कालिया की मौत हो चुकी है। समिति की ऑडिट रिपोर्ट में घोटाला उजागर हुआ था। शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया था।

8 हमलावरों को 7 साल की कैद

पुरानी रंजिश पर युवक को घेरकर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने 2 सगे भाइयों सौदान, समन्दर सिंह सहित कुबेर, राधेश्याम, मिश्रीलाल, हेमराज, जगदीश राजपूत और ओमप्रकाश प्रजापति निवासी ग्राम खजूरी कलां को 7-7 साल के सश्रम कारावास-जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मामला बिलखिरिया थाने का है। सरकारी वकील अर्जुन उधवानी ने बताया कि सौदान सिंह और उसके साथियों ने 20 अक्टूबर 2013 की रात करीब साढे 10 बजे बायपास रोड पर फरियादी प्रदीप ठाकुर को घेर कर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। अदालत ने फरियादी प्रदीप की ओर से वकील देवेन्द्र रावत ने पैरवी की।