भोपाल. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ( Makhan Lal Chaturvedi National University of Journalism and Communication ) में अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दर्ज भ्रष्टाचार- धोखाधडी के मामले में जिला अदालत से ( Former Vice Chancellor ) पूर्व कुलपति ब्रजकिशोर कुठियाला का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वर्तमान में कुठियाला हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं।
विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पाण्डेय ने बुधवार को ब्रजकिशोर कुठियाला का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत से कुठियाला का वारंट जारी कराने के लिए ईओडब्ल्यू ने अर्जी लगाई थी। ईओडब्ल्यू के निरीक्षक अवनीश कुमार केस डायरी के साथ अदालत पहुंचे।
सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के वकील अमित राय ने बताया कि कुठियाला कई बार नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं। कुठियाला के भोपाल स्थित पते और पंचकुला स्थित पते पर तलाशी की गई। कुठियाला का फरारी पंचनामा भी बनाया गया है। कुठियाला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई है। मामले की पूरी जानकारी होने केबावजूद कुठियाला गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कुठियाला का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की मांग स्वीकार कर कुठियाला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कुठियाला के कुलपति रहने के दौरान अवैध नियुक्तियों-वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने धोखाधडी-भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में कुठियाला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
Published on:
04 Jul 2019 07:27 am
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