
कोर्ट ऑर्डर
भोपाल। अपनी पत्नी की चचेरी बहन का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल viral video करने वाले जीजा सुधीर शर्मा को अदालत court ने 4 साल की कैद- 2 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आईटी एक्ट के तहत सुधीर शर्मा को दण्डित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने यह फैसला सुनाया है। मामला पिपलानी थाने police station का है।
युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी
सरकारी वकील राकेश लिदौरिया ने बताया कि पिपलानी निवासी युवती की शिकायत पर वर्ष 2015 में पुलिस ने सुधीर के खिलाफ अश्लील छेडछाड, ज्यादती और अश्लील वीडियो वायरल करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि चचेरी बहन का पति सुधीर शर्मा वर्ष 2008 से उससे डरा धमकाकर अश्लील छेडछाड करता था। युवती की शादी तय होने पर होने वाले ससुर को अश्लील वीडियो मोबाईल पर भेजा था। इससे उसकी शादी टूट गई थी। इसके बाद भी वह लगातार युवती को परेशान करता रहा। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
भाई की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचे युवक को सजा
पुलिस आरक्षक भर्ती में भाई की जगह शारीरिक दक्षता देने पहुंचे ब्रजेश कुमार यादव को अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास- 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश सीबीआई एसबी साहू ने यह फैसला सुनाया है। मामला जहांगीराबाद थाने का है।
फिंगर प्रिंट मिलान नहीं होने पर पूछताछ
अभियोजन के अनुसार नेहरू स्टेडियम भोपाल में 22 सितंबर 2016 को ब्रजेश अपने भाई अमित की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचा था। लिखित परीक्षा अमित ने दी थी। फिंगर प्रिंट मिलान नहीं होने पर पूछताछ में ब्रजेश ने कबूला था कि भाई अमित की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा देने आया है।
Published on:
30 Jul 2019 07:44 am
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