स्टॉक की जांच कर पोस मशीन से किया मिलान
कस्बाथाना/बारां. किसानों को यूरिया की किल्लत व खाद की कालाबाजारी को लेकर राजस्थान पत्रिका में सोमवार को खबर प्रकाशित की गई थी। इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान कई विक्रेताओं के पास स्टॉक में अनियमितताएं पाई गईं। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 46 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 10 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 3 विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए।
जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सोमवार को कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जिलेभर में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस कार्रवाई से एसडीओ, टीडीआर और कृषि विभाग के अधिकारी सम्मिलित रहे। जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य वसूली की आशंका के चलते ब्लॉकवार निरीक्षण किया गया। इस दौरान आदान विक्रेताओं के गोदामों में रखे यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों के स्टॉक का पोस मशीन में दर्ज स्टॉक से मिलान किया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का भी गहन परीक्षण किया गया।
कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी दी
प्रशासन ने सभी विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में यूरिया, डीएपी अथवा किसी अन्य उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी या मूल्यवृद्धि की शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत नजदीकी कृषि कार्यालय या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
तीन दिन में जवाब मांगा
छबड़ा. एसडीएम, तहसीलदार ने कृषि अधिकारियों की टीम के साथ सोमवार को कृषि आदान विक्रेता फर्म व गोदामों का औचक निरीक्षण किया। जिसके तहत एक फर्म को अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सहायक निदेशक चौथमल मीणा एवं कृषि अधिकारी सुरेश कुमार मालव ने बताया कि एसडीएम रामङ्क्षसह गुर्जर, तहसीलदार यादवेंद्र यादव ने कृषि आदान विक्रेता फर्मों एवं गोदामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए किसान एग्रो एजेंसी का उर्वरक अनुज्ञापत्र के निलंबन की अनुशंषा संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद बारां को करते हुए सम्बंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव मांगा हैं। जबाव संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर सम्बंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आरोपी न्यायालय में पेश
इससे पूर्व पाली थाना क्षेत्र के काबरखो में दो माह पूर्व अवैध रूप से नकली डीएपी खाद बैचे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
Published on:
05 Aug 2025 12:49 am