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सरकारी दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा! मृतकों के नाम पर हुआ खाद्यान्न वितरण, संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

Crime News: वाड्रफनगर एसडीएम नीरनिधि नन्देहा ने जानकारी दी है कि ग्राम महुली के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक उमाशंकर जायसवाल द्वारा फर्जी तरीके से लगभग 87488 रुपए की खाद्यान सामग्री का उठाव कर अनियमितता बरतने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था।

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राशन की दुकान की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

राशन की दुकान की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

Crime News: वाड्रफनगर एसडीएम नीरनिधि नन्देहा ने जानकारी दी है कि ग्राम महुली के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक उमाशंकर जायसवाल द्वारा फर्जी तरीके से लगभग 87488 रुपए की खाद्यान सामग्री का उठाव कर अनियमितता बरतने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था। इस पर प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि उमाशंकर जायसवाल द्वारा खाद्यान सामग्री में अनियमितता बरती गई। इस पर उमाशंकर जायसवाल निवास ग्राम महुली के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करा कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में खाद्य निरीक्षक की जांच में पाया गया कि मृतक रामवृक्ष पण्डो की मृत्यु पश्चात उमाशंकर जायसवाल द्वारा मृतक के पोते के रूप में अगस्त 2024 से नाम जुड़वाकर आज दिनांक तक राशन का उठाव किया गया। इसी प्रकार मृतक राधिका निवासी ग्राम महुली के राशनकार्ड में उमाशंकर जायसवाल ने पोते के सदस्य के रूप में जनवरी 2024 से अपना नाम जुड़वाकर राशन का उठाव तथा मृतक दुलारो निवासी ग्राम महुली के राशनकार्ड में उमाशंकर जायसवाल ने जनवरी 2024 से अपने भाई विशाल जायसवाल को पोता के रूप में नाम जुड़वा कर राशन का उठाव किया गया।

इतने राशन का कर लिया था उठाव

उमाशंकर जायसवाल द्वारा मृतक रामवृक्ष पण्डो, राधिका व दुलारो के राशनकार्ड से फर्जी तरीके से 19.25 क्विंटल चावल, 55 किलोग्राम शक्कर, 110 किलोग्राम चना खाद्यान्न का फर्जी तरीके से उठाव किया गया है। इसका बाजार मूल्य लगभग 87ए488 रुपये है। उसके द्वारा शासकीय उचित मूल्य के दुकान के संचालन में अनियमितता बरती गई। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत दण्डनीय है। इस पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।