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Ballia News: बलिया में दो मामलों में अदालत का फैसला, यौन शोषण के आरोपी को 25 वर्ष और हत्या की दोषी बहू को आजीवन कारावास

स्थानीय अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से यौन शोषण के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में संपत्ति विवाद के दौरान हुई मारपीट में हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से यौन शोषण के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में संपत्ति विवाद के दौरान हुई मारपीट में हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा दी है।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई 2021 की रात आरोपी मुहम्मद राजा ने छह वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर टेम्पो में ले जाकर उसका यौन शोषण किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने आरोपी राजा को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

हत्या के मामले आजीवन कारावास

इसी तरह, एक अन्य मामले में सहतवार कस्बे में नौ जुलाई 2023 को संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई मारपीट में मोती चंद्र की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की बहू पूनम देवी की तहरीर पर जेठ, जेठानी, देवर और देवरानी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी शिव कुमारी देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।