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औरैया में गैंगरेप के आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा, 8 साल 9 महीने में आया निर्णय

Two brothers sentenced to life imprisonment औरैया में गैंगरेप के आरोपी दो भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। नौकरी की तलाश कर रही किशोरी के साथ घटना पंजाब दिया गया।

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Two brothers sentenced to life imprisonment‌ औरैया में अदालत में गैंगरेप के आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्षी की बहस से पूरी होने के बाद अदालत में यह निर्णय सुनाया है। पीड़िता का मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया था। मामला बिधनू बस अड्डे के पास का है।

नौकरी की तलाश में थी पीड़िता

उत्तर प्रदेश के औरैया में पीड़िता नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। 10 दिसंबर 2016 को बिधनू बस अड्डे के पास निखिल उर्फ टीटू और भोला निवासीगण हवेली किशनी जिला मैनपुरी के साथ मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान निखिल और भोला ने नौकरी दिलाने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 10 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। बातचीत के दौरान दोनों ने पीड़िता का मार्कशीट भी अपने पास रख लिया। ‌

बहला-फुसलाकर कर कमरे में बंद किया

दोनों भाई बहला-फुसला पीड़िता को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जहां उसके साथ लगातार चार दिनों तक दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष के डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता 14 दिसंबर 2016 को किसी प्रकार उनके चंगुल से छूटकर बाहर निकली। थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। रिपोर्ट दर्ज न होने पर उसने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।

अदालत के आदेश पर हुआ मुकदमा

अदालत के आदेश पर दोनों भाइयों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म एससी-एसटी एक्ट, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र पेश कर दिया। न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट में सुनवाई के दौरान एडीजीसी मुकेश पोरवाल में दोनों भाइयों को कठोर दंड के अंदर देने की मांग की। बचाव पक्ष में भी अपनी बात रखी। अदालत में निखिल और भोले को दोषी माना और आजीवन कारावास में इसके साथ ही 22-22000 का जुर्माना लगाया है जिसमें आधी रकम वीरता होती जाएगी। ‌