Chhattisgarh RERA: छत्तीसगढ़ रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किया है। 989 पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स में कॉमन एरिया, सुविधाओं और जरूरी दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं किए जाने पर यह कदम उठाया गया है।
Chhattisgarh RERA: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 989 ऐसे प्रोजेक्ट्स के संबंध में भेजे गए हैं, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जांच में सामने आया कि कई परियोजनाओं में कॉमन एरिया, सामुदायिक सुविधाएं और जरूरी दस्तावेज अब तक आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। रेरा ने संबंधित प्रमोटर्स से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सीजी रेरा की समीक्षा में पता चला कि कई प्रमोटर्स ने प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन नहीं कराया। साथ ही पार्किंग, गार्डन, कम्युनिटी एरिया जैसी साझा सुविधाओं और उनसे जुड़े दस्तावेजों का हस्तांतरण भी नहीं किया गया।
रेरा के अनुसार, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है कि वह खरीदारों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन कराए और कॉमन एरिया तथा अन्य सुविधाओं का हस्तांतरण समय पर करे। इससे प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव सही तरीके से हो पाता है।
प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि केवल प्रमोटर्स ही नहीं, बल्कि आवंटितियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे सोसायटी या एसोसिएशन के गठन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। रेरा ने लोगों से अपने अधिकारों और कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है।
सीजी रेरा ने सभी संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ रेरा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण का कहना है कि उसका उद्देश्य सिर्फ प्रोजेक्ट्स का पंजीयन करना नहीं, बल्कि घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समय पर हस्तांतरण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।