
Police arrested Retired Deputy Collector (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। धर्मांतरण कराने के आरोप में गांधीनगर पुलिस ने रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदू संगठनों की शिकायत पर 25 जनवरी को पुलिस रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के नमनाकला स्थित निवास पर पहुंची थी। इस दौरान चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस को उन्होंने कार्रवाई करने से रोका था। पुलिस उन्हें थाने ले गई थी। लेकिन वहां से निकलकर वह फरार हो गई थी। इसी बीच पुलिस को बुधवार को सूचना मिली कि वह अपने निवास पर लौट आई है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
शहर के नमनाकला निवासी ओमेगा टोप्पो 66 वर्ष रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) हैं। आरोप है कि उनके द्वारा अपने निवास स्थल पर करीब 1 वर्ष से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का भी खेल चल रहा था। रविवार 25 जनवरी को भी सभा चल रही थी।
इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े रोशन तिवारी ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो ओमेगा टोप्पो (Retired Deputy collector arrested) ने पुलिस ने पहचान पत्र के अलावा कार्रवाई की अनुमति के दस्तावेज मांगे थे।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चंगाई सभा (Retired Deputy collector arrested) में 50-60 लोग मौजूद थे। इसमें ईसाई धर्म के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 4-5 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था।
पुलिस से कार्रवाई के दस्तावेज मांगने के बाद ओमेगा टोप्पो ने उन्हें एक रजिस्टर भी दिखाया और कहा कि इसमें जो लोग भी आए हैं उनके नाम और हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पुलिस ने उक्त रजिस्टर को जब्त कर लिया था। वहीं अन्य लोगों ने भी कार्रवाई का विरोध (Retired Deputy collector arrested) करते हुए कहा था आप इस तरह भीतर नहीं आ सकते। सभा के बाद पूछताछ कर सकते हैं।
चंगाई सभा से पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) को थाने ले जाया गया था। यहां से वह फरार हो गई थी। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी थी, इसी बीच पुलिस को पता चला कि वह अपने घर पर है।
इस पर पुलिस ने बुधवार को उसे उसके निवास स्थल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ओमेगा टोप्पो के खिलाफ बीएनएस की धारा 270, 299 एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनिमय की धारा 5 (क) के तहत न्यायालय में पेश किया।
Published on:
29 Jan 2026 03:53 pm

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