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सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अलवर में 3 दिन हो सकेगी आतिशबाजी, यह रहेगा टाइम 

अलवर जिले के लोगों को दिवाली से पहले खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

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representative picture (patrika)

अलवर जिले के लोगों को दिवाली से पहले खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 तक आतिशबाजी की जा सकेगी। हालांकि अभी अलवर प्रशासन के पास इसका ऑर्डर नहीं आया है। एडीएम सिटी बीना महावर ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने और उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

बिक्री हुई शुरू, बच्चे खुश

वैसे तो रोक के बावजूद हर साल दिवाली पर अलवर में जमकर आतिशबाजी होती है। इस बार अनुमति मिलने से पहले ही बाजारों में पटाखों की दुकानें सज गई थी। लोग खरीद भी रहे थे। अब अनुमति मिल चुकी है, ऐसे में पटाखों की बिक्री तेजी पकड़ेगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि बिक्री की अनुमति केवल ग्रीन पटाखों के लिए होगी। इन्हें केवल क्यूआर कोड के साथ लाइसेंसी विक्रेताओं से खरीद सकेंगे। ई-कॉमर्स साइटों से पटाखों की बिक्री नहीं होगी। पटाखों की बिक्री एक ही निर्धारित जगह पर होगी, जिसकी जानकारी कलक्टर देंगे।