
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Rape Case: पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 में नाबालिग सगी बहन से बलात्कार के तिजारा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। इसके बाद न्यायालय की ओर से पत्रावली को फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि मामले में न्यायालय गुरुवार को फैसला सुना सकता है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि पीड़िता से उसके सगे भाई ने बलात्कार किया था। जबकि उसकी भाभी और बुआ ने उसका साथ दिया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था उसके दूसरे भाई ने भी तीन माह पूर्व उसके साथ बलात्कार किया था। चारों आरोपियों के खिलाफ तिजारा थाना पुलिस द्वारा गहन अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
18 जुलाई, 2024 को उन्होंने किशोरी के मित्र सहित 3 युवकों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करा दिया। इस दौरान किशोरी के मेडिकल से पहले उसके सगे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि एक आरोपी घटना के दौरान हैदराबाद में था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके सगे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया था। जिसकी एफएसएल में भी पुष्टि हो गई। उसने बताया कि इससे कुछ समय पहले उसके दूसरे बड़े भाई ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। मामले में पुलिस ने कोर्ट में किशोरी के दोनों भाई, बुआ और भाभी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।
मुस्लिम समुदाय की 17 वर्षीय किशोरी का दूसरे गांव के अपने समुदाय के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसका पता लगने पर परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस पर किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ घर से चली गई। इस बारे में उसने युवक को किसी के फोन से जानकारी दी। युवक उससे मिलने आया और उसे घर जाने की समझाइश कर चला गया। लेकिन किसी ने किशोरी और युवक की बातचीत के दौरान का वीडियो बना लिया।
बाद में किशोरी ने फिर से युवक को फोन कर घर जाने से मना कर दिया। इस पर युवक ने अपने भाई को भेजा जिसने दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर अपने रिश्तेदार के घर छोड़ा और उनके घर पर फोन कर उनको वहां से लेकर जाने के लिए कहा। जिसके बाद किशोरियों के परिजन उनको वहां से ले गए। बाद में किशोरी की बुआ और भाभी ने युवक के घर आकर रुपए की मांग कर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।
Published on:
30 Oct 2025 09:09 am
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