फाइल फोटो (पत्रिका)
अलवर जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर के आदेशानुसार तय समय में सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी करने की अपील की है।
जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक, नगर विकास न्यास सचिव, नगर निगम आयुक्त, समस्त उपखण्ड अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, मुय व जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार अलवर, समस्त विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका के समस्त अधिशाषी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
कलक्टर ने कहा कि खाली और इस्तेमाल किए गए उपहार बॉक्स, सजावटी सामग्री और दिवाली के बाद के कचरे के संग्रहण के लिए बाजार क्षेत्रों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करें। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), नगर निगम और नगर परिषदों के साथ समन्वय स्थापित करके ऐसे कचरे को शीघ्रता से उठाकर उचित निपटान करें।
उन्होंने निर्देशित किया है कि हरित दिवाली, स्वच्छ दिवाली मनाएं विषय पर जागरुकता गतिविधियां, मीडिया अभियान और सार्वजनिक घोषणाएं आयोजित करें। जन जागरुकता अभियान चलाकर आमजन को बताएं कि केवल पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति है।
Updated on:
18 Oct 2025 12:14 pm
Published on:
18 Oct 2025 12:13 pm
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